राजस्थान सरकार ने दिव्यांगजन स्कूटी योजना की शुरुआत 2021 में की थी, जिसका उद्देश्य शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत, राज्य सरकार 15 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के विकलांग व्यक्तियों को मुफ्त में स्कूटी प्रदान करती है। विशेष रूप से, 15 से 29 वर्ष के युवाओं को प्राथमिकता दी जाती है, खासकर उन लोगों को जो नौकरी करते हैं या कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। वर्ष 2024 में, सरकार ने स्कूटी की संख्या को बढ़ाकर 5000 कर दिया है, जिससे अधिक से अधिक विकलांग व्यक्तियों को लाभ मिल सकेगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए 30 अक्टूबर तक ऑफलाइन आवेदन ली जाएगी।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को कुछ आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र और बैंक खाता विवरण प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा, आवेदक के पास पहले से कोई दोपहिया वाहन नहीं होना चाहिए। योजना का मुख्य उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को दूसरों पर निर्भरता से मुक्त करना और उन्हें स्वतंत्र रूप से यात्रा करने में सक्षम बनाना है, ताकि वे अपने कार्यों को स्वयं कर सकें और समाज में सशक्त बन सकें।
योजना का नाम | राजस्थान दिव्यांग स्कूटी योजना |
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शुरुआत वर्ष | 2021 |
लाभार्थी | 50% या उससे अधिक शारीरिक रूप से दिव्यांग नागरिक |
उद्देश्य | दिव्यांगों को निःशुल्क स्कूटी प्रदान करना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आवेदन की अंतिम तिथि | 30 नवंबर 2024 |
आयु सीमा | 15 से 45 वर्ष |
प्राथमिकता | 15 से 29 वर्ष के दिव्यांगों को प्राथमिकता |
स्कूटियों की संख्या | 5000 |
आवेदन शुल्क | कोई शुल्क नहीं |
दिवयांगजन स्कूटी योजना लाभ और विशेषताएं
- योजना के तहत दिव्यांग व्यक्तियों को निःशुल्क इलेक्ट्रिक स्कूटी प्रदान की जाती है, जिससे उन्हें आवागमन में सहूलियत मिलती है।
- यह योजना दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करती है, ताकि वे आसानी से स्कूल, कॉलेज या काम पर जा सकें।
- सरकार ने इस वर्ष स्कूटियों की वितरण संख्या 2000 कर दी है, ताकि अधिक से अधिक दिव्यांगों को लाभ मिल सके।
- योजना का लाभ केवल उन दिव्यांगों को मिलेगा जिनकी शारीरिक दिव्यांगता 50% या उससे अधिक हो और जिनके पास पहले से कोई दोपहिया वाहन न हो।
- आवेदन केवल ऑनलाइन किया जा सकता है, जिससे प्रक्रिया सरल और पारदर्शी होती है।
- योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांगों को सहायता प्रदान करना है, ताकि वे स्वतंत्र रूप से जीवन यापन कर सकें।
दिवयांगजन स्कूटी योजना योजना के लिए पात्रता क्या है
- 15 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक को 50% या उससे अधिक शारीरिक दिव्यांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- आवेदक को राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- आवेदक के पास पहले से कोई दोपहिया वाहन नहीं होना चाहिए।
दिवयांगजन स्कूटी योजना आवश्यक दस्तावेज़
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- पेंशन पीपीओ
- राशन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- आधार कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
दिवयांगजन स्कूटी योजना के लिए आयु सीमा क्या है
राजस्थान की दिव्यांग स्कूटी योजना के लिए आयु सीमा 15 से 45 वर्ष निर्धारित की गई है। विशेष रूप से, यदि कोई दिव्यांग व्यक्ति नौकरी कर रहा है या महाविद्यालय में पढ़ाई कर रहा है और उसकी आयु 15 से 29 वर्ष के बीच है, तो उन्हें इस योजना में प्राथमिकता दी जाएगी।
दिवयांगजन स्कूटी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या है
- सबसे पहले, राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट SSO Rajasthan पर जाएं।
- यदि आपके पास पहले से SSO ID है, तो “साइन इन” पर क्लिक करें। अगर नहीं है, तो “साइन अप” करें।
- होमपेज पर SJMS DSAP आइकन को खोजें और उस पर क्लिक करें।
- दिव्यांग स्कूटी योजना का लिंक चुनें और पूछी गई सभी जानकारी सही-सही भरें।
- आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र आदि अपलोड करें।
- सभी जानकारी की जांच करने के बाद, फॉर्म सबमिट करें।
- आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट होने के बाद, आपको एक पुष्टि संदेश प्राप्त होगा।
दिवयांगजन स्कूटी योजना के लिए चयन प्रक्रिया
राजस्थान की दिव्यांग स्कूटी योजना के लिए चयन प्रक्रिया इस प्रकार है:
- इच्छुक आवेदक पहले ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते हैं।
- सभी आवश्यक दस्तावेजों की जांच की जाती है, जिसमें दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आदि शामिल होते हैं।
- आवेदकों को पात्रता मानदंडों के अनुसार जांचा जाता है। यदि आवेदक सभी मानदंडों को पूरा करता है, तो उनका आवेदन आगे बढ़ाया जाता है।
- पात्र आवेदकों की एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है।
- मेरिट लिस्ट में शामिल आवेदकों को स्कूटी प्रदान की जाती है।
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