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Rajasthan Rasoi Gas Cylinder Subsidy Yojana: रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना में 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा

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Rajasthan Rasoi Gas Cylinder Subsidy Yojana

प्रदेश के राशन से गेहू लेने वाले (नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से जुड़े) 68 लाख परिवारों को एक सितम्बर से 450 रुपए में गैस सिलेण्डर मिलेगा। इसके साथ ही गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी भी सीधे उनके खाते में आ जाएगी। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में बजट पर हुई चर्चा का जवाब देते समय 29 जूलाई को की थी।

मुख्यमंत्री ने इस योजना का विस्तार करते हुए एनएफएसए के 68 लाख नए परिवारों को शामिल किया गया है। इससे इन परिवारों को सस्ते दामों में गैस सिलेंडर उपलब्ध हो सकेगा, जोकि उनकी रसोई का खर्च कम करेगा। भजनलाल सरकार का यह निर्णय राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस कदम से राज्य की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को और मजबूत मिलेगी।

मात्र 450 रुपए में गैस सिलेंडर

राज्य सरकार ने योजना के क्रियान्वयन के लिए दिशा- निर्देश जारी किए हैं। सिलेंडर लेते समय पूरी कीमत चुकानी होगी, जो फिलहाल 806 रुपए 50 पैसे है। बाद में, सरकार सब्सिडी के रूप में शेष राशि सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में जमा करेगी। इस प्रकार उपभोक्ता को सिलेंडर मात्र 450 रुपए का पड़ेगा।

महीने में एक सिलेंडर मिलेगा :- इस योजना के तहत हर परिवार को हर माह एक सिलेण्डर मिलेगा। यानी एक साल में 12 सिलेंडर तक मिलेंगे। सरकार के इस निर्णय से राज्य के वित्तीय कोष पर 200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। वर्तमान में राजस्थान में एक करोड़ सात लाख से अधिक परिवार एनएसएफए के तहत आते हैं, जिनमें से 37 लाख परिवार पहले से ही बीपीएल या उज्ज्वला कनेक्शनधारी हैं। अब 68 लाख परिवार भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।

Rajasthan Rasoi Gas Cylinder Subsidy Yojana Full Details

  1. योजना का नाम इस योजना का नाम ‘रसोई गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना” होगा।
  2. पात्रता इस योजना के तहत प्रधानमंत्री उज्जवला योजना एवं चयनित बीपीएल परिवार (राजस्थान राज्य के) के साथ-साथ राजस्थान प्रदेश के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के परिवार पात्र होंगे।
  3. योजना को लागू करने की तिथि यह योजना दिनाक 01.09.2024 से सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में लागू होगी।
  4. नोडल विभाग- इस योजना का नोडल विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान होगा।
  5. अनुदान राशि इस योजना के तहत प्रधानमंत्री उज्जवला योजना एवं चयनित बीपीएल परिवार (राजस्थान राज्य के) के साथ-साथ राजस्थान प्रदेश के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र परिवारों को माह में अधिकतम एक गैस सिलेण्डर केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा दी जा रही समस्त सब्सिडी योजनान्तर्गत देय सब्सिडी उपरान्त मात्र रू. 450/- में देय होगा।
  6. स्पष्टीकरण (क) योजना के तहत प्रधानमंत्री उज्जवला योजना एवं चयनित बीपीएल परिवार (राजस्थान राज्य के) के साथ-साथ राजस्थान प्रदेश के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र परिवारों को गैस सिलेण्डर निर्धारित राशि जमा कर गैस एजेन्सी से डिलीवरी प्राप्त करने पर रू. 450/- से अधिक भुगतान की गई अन्तर राशि परिवार के मुखिया के जनाधार कार्ड से लिंक बैंक खाते में राज्य सरकार द्वारा जमा करायी जाएगी।
  7. स्पष्टीकरण (ख)- योजना में माह की गणना माह की प्रथम तारीख से अंतिम तारीख तक की जाएगी। उदाहरणतः उपभोक्ता द्वारा 1 जनवरी को एक गैस सिलेण्डर एवं 31 जनवरी को दूसरा गैस सिलेण्डर की डिलीवरी ली गयी है तो एक सिलेण्डर के लिए ही अनुदान देय होगा। यदि प्रथम गैस सिलेण्डर 29 जनवरी को, द्वितीय गैस सिलेण्डर 2 फरवरी को एवं तीसरा सिलेण्डर 21 मार्च को डिलीवर किया गया है तो प्रति माह एक गैस सिलेण्डर हेतु अनुदान देय होगा।
  8. पंजीकरण (सीडिंग) की प्रक्रिया रसोई गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के ऐसे परिवार पात्र होंगे जिनके द्वारा ई-केवाईसी करवाई जा चुकी है। ऐसे परिवारों को रसोई गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अपने राशन कार्ड को एलपीजी आई.डी व जनाधार से सीडिंग करवाये जाने पश्चात ही सब्सिडी का लाभ प्राप्त हो पायेगा।
  9. वर्तमान में सीडिंग का कार्य ई-मित्र व उचित मूल्य दुकानों पर स्थापित पोस मशीन के माध्यम से किया जा रहा है। योजना के लाभ हेतु उपभोक्ता को नजदीकी ई-मित्र या उचित मूल्य दुकानों पर जाकर सीडिंग करवाये जाने का प्रावधान उपलब्ध करवाया जा चुके हैं।
  10. स्पष्टीकरण दिनांक 01 सितम्बर से पूर्व या सितम्बर माह में पंजीयन (एलपीजी आई.डी को ई-केवाईसी तथा जनाधार सीडिंग) कराने पर योजना का लाभ सितम्बर माह से तथा किसी आगामी माह में पंजीयन कराने पर उस माह से गैस सिलेण्डर पर सब्सिडी का लाभ देय होगा।
  11. सब्सिडी हस्तान्तरण प्रक्रिया प्रधानमंत्री उज्जवला योजना एवं चयनित बीपीएल परिवार (राजस्थान राज्य के) के साथ-साथ राजस्थान प्रदेश के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र परिवारों द्वारा पंजीयन करवाये जाने के पश्चात गैस कम्पनियों से प्राप्त ट्राजेक्शन डाटा के आधार पर माह में एक बार मासिक आधार पर अन्तर राशि (सभी स्रोत्रों से प्राप्त सब्सिडी को सम्मिलित करते हुए) उपभोक्ता के जनाधार से लिंक बैंक खातें मे स्वतः जमा कर दी जावेगी।
  12. मॉनिटिरिंग एवं पर्यवेक्षणः योजना की प्रभावी मॉनिटिरिंग एवं पर्यवेक्षण खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा की जावेगी।
  13. निरीक्षण विभाग के जिला रसद अधिकारियों, प्रवर्तन अधिकारियों, प्रवर्तन निरीक्षकों द्वारा प्रतिमाह लाभ प्राप्त करने वाले प्रधानमंत्री उज्जवला योजना एवं चयनित बीपीएल परिवार (राजस्थान राज्य के) के साथ-साथ राजस्थान प्रदेश के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र परिवारों का रेन्डमली निरीक्षण किया जाकर गैस सिलेण्डर का सही उपयोग होने का सत्यापन किया जाएगा।

राजस्थान सरकार की यह योजना अब रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के नाम से शुरू हो चुकी है इस योजना का संचालन खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा ही किया जाएगा क्योंकि इस योजना का फायदा खाद्य सुरक्षा योजना का फायदा प्राप्त करने वाले लाभार्थी प्राप्त करेंगे,

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