Mahatma Gandhi Seva Prerak Recruitment
राजस्थान सरकार की 50000 पदों पर निकाली गई भर्ती पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, राजस्थान सरकार ने 13 अगस्त 2023 को विपत्ति जारी करते हुए 50000 पदों पर महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती की विपत्ति जारी की थी, लेकिन अब इस भर्ती पर राजस्थान हाईकोर्ट ने रोक लगाते हुए शांति और अहिंसा विभाग से जवाब मांगा है, पढ़िए पूरी जानकारी विस्तार से नीचे 👇
राजस्थान हाई कोर्ट ने लगाई रोक
राजस्थान सरकार ने शांति और अहिंसा विभाग में 50000 पदों पर डायरेक्ट भर्ती निकाली, इस भर्ती में अभ्यर्थी को सिलेक्ट होने पर 1 वर्ष के लिए महीने का 4500 रुपए दिए जाने का निर्णय था, और विभाग ने इस भर्ती में आवेदन किए हुए सभी अभ्यर्थियों के इंटरव्यू भी ले लिए हैं, लेकिन इसी बीच राजस्थान हाईकोर्ट ने इस भारती को रोका और शांति और अहिंसा विभाग से जवाब मांगा है,
Official Announcement 👇✅
आवेदन के बाद इंटरव्यू से सिलेक्शन
13 अगस्त 2023 को पंचायत स्तर और शहरी निकायों में महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 50000 पदों पर निकली थी और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन लिए गए, आवेदन करता अभ्यर्थी की योग्यता दसवीं + 12वीं पास रखी गई थी, आवेदन के बाद पंचायत स्तर पर अभ्यर्थियों के ऑफलाइन इंटरव्यू हुए और इंटरव्यू होते ही इस भर्ती की प्रक्रिया को अभी जारी रखा गया है
लेकिन इस भर्ती पर हाई कोर्ट ने रोक लगाई है हालांकि इसमें अभी रिजल्ट जारी नहीं किया गया है और जब तक यह हाई कोर्ट की रोक रहेगी तब तक इस भर्ती में अभ्यर्थियों को आगे सिलेक्ट नहीं किया जायेगा,
राजस्थान हाई कोर्ट ने मांगा जवाब
जोधपुर! राजस्थान हाई कोर्ट में महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती में रोक लगाते हुए शांति और अहिंसा विभाग से जवाब मांगा है हाई कोर्ट के अनुसार अब इस भर्ती में 50000 अभ्यर्थियों को एक वर्ष के लिए महीने में 4500 दिए जाना है लेकिन यह भर्ती संवैधानिक सिद्धांतों और विधान के अनुरूप है, इस भर्ती के नियमों में कुछ कमी पाई गई है,
- इस भर्ती की विज्ञप्ति में प्रेरक अभ्यर्थी को आगे कार्यों की शर्तों का कहीं भी उल्लेख नहीं है, और हाई कोर्ट के अनुसार भर्ती में पहले प्रेरक की आगे कार्य शर्तों का पूर्ण तरण निर्धारण हो फिर इसे लागू किया जाए,
- हाई कोर्ट की याचिका में कहा गया है कि सरकार भले ही इस भर्ती की प्रक्रिया को जारी रखें लेकिन किसी भी प्रेरक को पद नियुक्ति नहीं दी जाएगी, इसके लिए पहले शांति और अहिंसा विभाग को स्पष्ट और पूर्ण जवाब देना होगा,
- 1 वर्ष के लिए इतने 50000 अभ्यर्थी प्रेरकों एक साथ पहले एक भर्ती में सिर्फ एक वर्ष के लिए जोड़ना यह हाई कोर्ट की याचिका में कहा गया है कि नियमों और शर्तों का कहीं भी विधान नहीं किया गया,
सिर्फ नियुक्ति पर रोक, प्रक्रिया अभी भी जारी
हालांकि महात्मा गांधी सेवा प्राइवेट भर्ती को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट में अपनी यशिका में कहा है कि इस भर्ती की प्रक्रिया सरकार जारी रख सकती है लेकिन अभी अभ्यर्थी की प्रेरक नियुक्ति नहीं की जा सकती, यानी इसमें अभी भी इंटरव्यू को पूर्ण किया जा रहा है पंचायत स्तर पर, लेकिन इसमें नियुक्ति अभी नहीं दी जाएगी जब तक हाई कोर्ट को जवाब नहीं मिलेगा,
जनता के धन का उपयोग न होना
राजस्थान सरकार आगामी विधानसभा चुनाव के मध्य नजर 1 वर्ष के लिए निश्चित 50000 प्रेरकों को सिर्फ एक वर्ष के लिए जोड़ना यह सिर्फ जनता की धान का दुरुपयोग है इसमें बहुत से अभ्यारण के आवेदन हुए हैं जिसमें जनता के धान का दुरुपयोग सरकार द्वारा किया गया है ,
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Rajasthan Mahatama Gandhi Seva Prerak Bharti Latest Update राजस्थान हाई कोर्ट ने भर्ती पर लगाई रोक, पढ़ें पूरी जानकारी,