Mukhymantri Mangla Pashu Bima Yojana
सरकार ने अब पशुपालकों के लिए नई योजना शुरू की है इस योजना में गाय भैंस और भेड़ बकरी या ऊंट रखने वाले पशुपालक अपने पशुओं की बीमा करवा सकते हैं और किसी स्थिति में क्लेम ले सकते हैं, यह योजना गाय या भैंस या बकरी या ऊंट या भेड़ रखने वाले पशुपालकों के लिए है इस योजना में पशुओं का बीमा होगा और पशु की आक्समिक मृत्यु पर क्लेम मिलेगा,
इस योजना में पशु धन रखने वाले पशुपालकों को अपने अमूल्य पशुओं की रक्षा के लिए बीमा क्लेम योजना चलाई है इसमें आकस्मिक मृत्यु होने पर पशुपालक को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए यह योजना जरूरी है, सरकार ने इस योजना में आवेदन की प्रक्रिया शुरू करती है अब आप अपने घर पर गाय भैंस या भेड़ बकरी या ऊंट रखते हैं तो अब आप अपने दुधारू पशुओं का बीमा करवा सकते हैं यह बीमा पांच-पांच लाख रुपए का होगा और आकस्मिक मृत्यु पर क्लेम मिलेगा,
Mukhymantri Mangla Pashu Bima Yojana Details
सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू की गई है, मुख्यमंत्री जी की यह योजना राजस्थान के सभी पशुपालकों के लिए जरूरी है अब सभी पशुपालक इस योजना के तहत अपने पशु का बीमा करवा जो दुधारू पशु है वह पांच-पांच लाख रुपए का बीमा अपने भेड़ बकरी और गाय भैंस पर करवा सकते हैं,
ऐसी योजना की शुरुआत राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने की है इस योजना में मुख्यमंत्री जी अब सभी पशुपालक लोगों को फायदा देने वाले हैं सरकार ने इसके लिए आधिकारिक तौर पर बजट जारी कर दिया है, इस योजना में राजस्थान के सभी पशुपालक फायदा ले सकते है,
सरकार की इस योजना में अब 12 जनवरी 2025 तक आवेदन कर सकते हैं योजना में 13 दिसंबर को आवेदन शुरू हुए थे और अब वर्ष 2025 की 12 जनवरी तक आवेदन होंगे, पशुपालक इस योजना में अपने जन आधार नंबर से आवेदन कर सकते हैं यानी योजना में आवेदन के लिए जन आधार कार्ड जरूरी है तभी पशुपालक अपने दुधारू और ऊंट जैसे पशुओं का बीमा करवा सकता है, योजना में आवेदन और पात्रता एवं बेसिक जानकारी सभी देखें,
Mukhymantri Mangla Pashu Bima Yojana Eligibilty
सरकार द्वारा शुरू की गई नई मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में आवेदन शुरू हो चुके हैं इस योजना में सिर्फ 12 जनवरी 2025 तक ही आवेदन चलेंगे, योजना में अपने पशुओं का बीमा हेतु आवेदन करने के लिए पात्रता और जरूरी दस्तावेज इस प्रकार है देखिए,
- पशुपालक राजस्थान का मूल निवासी हो,
- पशुपालक 18 वर्ष से अधिक उम्र हो और पशुपालक के पास गाय भैंस या भेड़ बकरी या ऊंट आदि इनमें से कोई पशुधन हो,
- पशुधन का टेग नंबर उपलब्ध हो,
- टेग नंबर से ही मुख्यमंत्री मंगल पशु बीमा योजना में आवेदन होगा,
Mukhymantri Mangla Pashu Bima Yojana Documents
- पशुपालक का जन आधार नंबर,
- पशुपालक का आधार नंबर और लिंक मोबाइल नंबर,
- पशुपालक का राशन कार्ड उपलब्ध हो तो एवं बैंक खाता,
- पशुपालक का अपने पशु के साथ एक फोटो,
- पशु का टेग नंबर आईडी, अन्य उपलब्ध अपने पशुओं का टेग नंबर डालकर बीमा करवा सकते हैं,
Mukhymantri Mangla Pashu Bima Yojana Form Apply
- मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं,
- https://mmpby.rajasthan.gov.in/ इस लिंक पर क्लिक करके आधिकारिक वेबसाइट पर डायरेक्ट जा सकते हैं,
- होम पेज पर दिए आवेदन ऑप्शन पर क्लिक करें इससे पहले पोर्टल पर सभी योजना संबंधित जानकारी पढ़ सकते हैं,
- अब आवेदन ऑप्शन पर क्लिक करके बेसिक जानकारी जिसमें सर्वप्रथम पशुपालक का जन आधार नंबर वेरीफिकेशन होगा वह आगे डिटेल खोल रहेगी वह फॉर्म लगातार भरकर सबमिट कर सकते हैं,
- इसमें पशुपालक का अपने पशु के साथ फोटो में एक नंबर वर्जन आधार नंबर एवं मोबाइल नंबर व अन्य बेसिक जानकारी फॉर्म में ध्यान पूर्वक करें,
- फॉर्म भरने के बाद ऑनलाइन पोर्टल पर ही सबमिट करें और अपना बीमा डिटेल दर्ज करके बीमा पॉलिसी नंबर प्राप्त करें,
- अपने भेड़ बकरी व अन्य दुधारू पशुओं का बीमा इस प्रकार करवा सकते हैं इसके लिए आप सीएससी सेंटर या जन सेवा केंद्र जा सकते हैं और पैसे शुल्क देकर आवेदन करवा सकते हैं,
योजना में आवेदन के बाद सरकार द्वारा सभी का लॉटरी सिस्टम से नाम निकल जाएगा यह सिर्फ अधिक आवेदन होने पर ही प्रक्रिया अपनाई जाएगी,
योजना संबंधित कोई अन्य जानकारी लेना चाहते हैं तो सरकार की इन आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं, पशुपालन विभाग की वेबसाइट:
पशुपालक विभाग द्वारा जारी वेबसाइट www.animalhusbandry.rajasthan.gov.in
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग की वेबसाइट: www.sipf.rajasthan.gov.in
Mukhymantri Mangla Pashu Bima Yojana: मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में आवेदन करें देखिए