पीएम किसान योजना में किसान की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी को फायदा कैसे मिलेगा? क्या है नियम?

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After the death of the farmer in PM Kisan Yojana, how will his successor get the benefit,

How to apply in pm kisan yojana after father death, how to transfer form in pm kisan yojana

क्या आपको पता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में जुड़े हुए किसान की मृत्यु होने के बाद किसान की उत्तराधिकारी किस तरह से फायदा ले सकते हैं,

किसान के उत्तराधिकारी चाहे बेटा हो या अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो चाहे पत्नी हो, या अन्य कोई उत्तराधिकारी जिसके नाम किसान की मृत्यु होने के बाद जमीन होती है वह किस तरह से पीएम किसान योजना के तहत सालाना ₹6000 की राशि लेना शुरू कर सकता है,

सरकार ने क्या नियम निकाल कर रखा है पीएम किसान योजना में किसान की मृत्यु होने के बाद उसके उत्तराधिकारी जिसके नाम जमीन किसान की मृत्यु के बाद होगी,

चलिए आज हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे,

और सरकार ने किसान की मृत्यु के बाद पीएम किसान योजना का फायदा लेने के लिए किसान के उत्तराधिकारी को किस तरह से फॉर्म भरना है सरकार ने उसके लिए भी एक नया ऑप्शन अभी जोड़ा है वह भी हम आपको बताएंगे,

PM Kisan Register Farmer Death

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में जुड़े हुए किसान की अगर मृत्यु हो जाए तो उसके उत्तराधिकारी जिसके नाम आगे जमीन होती है, वह इस योजना में किस तरह से फायदा ले सकते हैं यह सवाल बहुत से किसान के मन में रहता है लेकिन इसके लिए भी सरकार ने तरीका निकाल रखा है और सरकार ने इसके लिए एक ऑप्शन दे रखा है जिसके माध्यम से किसान की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी को आसानी से फायदा मिल जाएगा,

पीएम किसान योजना में किसान को मृत्यु के बाद फायदा ऐसे मिलेगा,

पीएम किसान योजना में उत्तराधिकारी को दोबारा आवेदन करने से फायदा मिलेगा क्योंकि इस योजना में फॉर्म ट्रांसफर करने का कोई भी ऑप्शन उपलब्ध नहीं है, लेकिन सरकार ने नया आवेदन करने के लिए भी बहुत से नियम बना रखे हैं इसमें किसान की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी को आवेदन करने के लिए इन नियमों का पालन करना होगा तभी फायदा मिलेगा 👇✅

PM किसान योजना में किसान की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी को फायदा इस नियम के अनुसार मिलेगा

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अगर किसान नया आवेदन करता है तो आवेदन करता किसान के नाम जमीन होनी जरूरी है, और जमीन जब नाम होती है तो उससे अगले 5 साल तक वह आवेदन नहीं कर सकता, जैसा कि आप है नियम पढ़ सकते हैं 👇

पीएम किसान योजना में उत्तराधिकारी के लिए अलग नियम ✅

लेकिन अगर कोई किसान पीएम किसान योजना का अभी लाभ ले रहा है अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी उत्तराधिकारी इस योजना में जब आवेदन करते हैं तो सरकार ने उनके लिए अलग नियम बना रखा है अब पीएम किसान योजना में जुड़े हुए किसान की मृत्यु होने के बाद उसके उत्तराधिकारी चाहे बेटा हो या कोई और जिसके नाम जमीन होती है वह इस योजना में कभी भी आवेदन कर सकता है, जिस दिन किसान की मृत्यु होती है और उत्तराधिकारी के नाम जमीन होती है उसी दिन उत्तराधिकारी आवेदन कर सकता है, यह पीएम किसान योजना में जुड़े हुए किसानों के लिए सरकार का बहुत ही अच्छा नियम है,

पीएम किसान में उत्तराधिकारी के लिए नया ऑप्शन सरकार ने जोड़ा है

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में किसान की मृत्यु होने के बाद उसके बेटे या बेटी या पत्नी जो भी उत्तराधिकारी जिसके नाम जमीन होती है किसान की मृत्यु के बाद, वह इस योजना में दोबारा आवेदन करना होगा, लेकिन दोबारा आवेदन करते समय मृतक किसान के आधार नंबर ऑनलाइन फॉर्म में देने होंगे,

PM Kisan Farmer Registration

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले किसान को इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट में विजिट करना होगा 👇

PM Kisan WEBSITE

उसके बाद किसान को न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा 👇

अब यहां पर किसान को अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा और प्राप्त ओटीपी भी डालना होगा,

उसके बाद किसान का ऑनलाइन फॉर्म खुलकर सामने आ जाएगा जो इस तरह से दिखाई देगा 👇

pm kisan Registration Form

अभी यहां पर किसान को सभी प्रकार की जानकारी फॉर्म में देनी पड़ेगी, और जो भी किसान के नाम जमीन हुई है वह जमीन की जानकारी भी देनी होगी, अब इस फोन के अंदर किसान को मृत किसान जिसके नाम पहले जमीन थी उसका आधार नंबर भी देना होगा,

जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं अब किसान को यहां पर मृत किसान का रिलेशन चुनना होगा, अगर पिता की मृत्यु के बाद बेटा आवेदन कर रहा है तो वह सुने या फिर पति की मृत्यु के बाद पत्नी आवेदन कर रही है तो वह ऑप्शन चुने, उसके बाद मृतक किसान की आधार नंबर दर्ज करके फोरम भरकर सबमिट कर दें,

उसके बाद किसान का फॉर्म नए किसान की तरह सबमिट हो जाएगा और अप्रूव होने के बाद पैसा मिलना भी शुरू हो जाएगा, पीएम किसान योजना में सरकार ने मृत किसानों के लिए अच्छा नियम बना रखा है वरना अगर कोई किसान जमीन खरीद कर आवेदन करता है तो उसके नाम जिस दिन जमीन होती है उससे अगले 5 साल बाद आवेदन कर सकता है, लेकिन उत्तराधिकारी को इन नियमों को फॉलो नहीं करना पड़ेगा वह डायरेक्ट आवेदन कर सकता है,

पीएम किसान योजना में किसान की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी को फायदा कैसे मिलेगा? क्या है नियम?

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